पन्ना: कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी, भीड़ पर रोक: 2 माह के लिए धारा 163 लागू, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
Panna, Panna | Jul 30, 2026 कलेक्ट्रेट और न्यायालय परिसर में शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने BNSS 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अगले दो माह तक परिसर में नारेबाजी, चार या अधिक लोगों के अनधिकृत एकत्र होने और शांति भंग करने पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।