महासमुंद: जिले में शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर अनाचार के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर युवक को 20 साल की सजा।
नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और अनाचार के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर युवक को 20 साल की सजा सुनाई गई है। अभियोजन के अनुसार प्रार्थी ने महासमुंद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी दोपहर में अपनी मौसी के साथ बाजार जा रही हूं कहकर घर से निकली, जो वापस नहीं आई।