मुगलसराय: आगामी परीक्षाओं व पर्वों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने लागू की धारा-163
जिला मजिस्ट्रेट व डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने शनिवार दोपहर लगभग 2:00 बजे पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि जिले में आगामी परीक्षाओं एवं पर्वों के दृष्टिगत दिनांक 24 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2024 तक जिले में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत किया गया है, असामाजिक व अवांछित तत्वों पर विशेष पैनी नजर रखी जाएगी।