रायगढ़ में 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी सूरज निषाद निवासी पुसौर को आजिवन कारावास और 10,000 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) देवेन्द्र साहू ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रूपए तथा अन्य धारा 137 के तहत 5 वर्ष और 5 हजार रूपए का अर्थदंड दिया।