गया टाउन सीडी ब्लॉक: दूसरे राज्यों से आने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के लिए "इंटर स्टेट ट्रांजिट" पास अनिवार्य
जिले में अन्य राज्य से लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया है।जिला खनन पदाधिकारी नवेंदु सिंह ने रविवार की सुबह 11 बजे बताया कि खनन भूतत्व विभाग के जारी अधिसूचना के अनुसार अब बिना ISTP के किसी भी खनिज लदे वाहन को राज्य की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।