प्रतापगढ़: लव ट्रायंगल मर्डर केस में सजा का सेंट्रल कोर्ट का फैसला, पत्नी और प्रेमी को आजीवन ₹25,000 का जुर्माना
पति की हत्या जैसे दिल दहला देने वाले प्रेम प्रसंग के मामले में प्रतापगढ़ की सेंशन कोर्ट ने कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सेशन जज आशा कुमारी ने पत्नी केसरबाई मीणा और उसके प्रेमी बंशीलाल मीणा को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान और 37 महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए।