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बालोद: बैटरी खराबी से परेशान उपभोक्ता को राहत, कंपनी को 15 हजार मुआवजा और ब्याज देने का आदेश

Balod, Balod | Apr 16, 2026
जिला उपभोक्ता आयोग बालोद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उपभोक्ता हित में निर्णय सुनाते हुए हिरवानी ई-व्हीकल्स और ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परिवादी भुजबल कुमार को 45 दिनों के भीतर 10 हजार रुपये मानसिक क्षति एवं 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है।
बालोद: बैटरी खराबी से परेशान उपभोक्ता को राहत, कंपनी को 15 हजार मुआवजा और ब्याज देने का आदेश - Balod News