रांची में 10 हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों को अंतिम नोटिस, 24 घंटे में बंद करना होगा संचालन
#रांची: राजधानी रांची में नियमों की अनदेखी कर चल रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। निगम ने 10 हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी किया है। इन संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और भवन से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जा सकता है।
नगर निगम के अनुसार, हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थान चलाने के लिए ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का NOC और स्वीकृत भवन प्लान समेत अन्य जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इसके अलावा, भवन का इस्तेमाल भी स्वीकृत नियमों के अनुसार होना चाहिए।
निगम ने बताया कि संबंधित संस्थानों को पहले भी नोटिस जारी कर जरूरी कागजात जमा करने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जिन संस्थानों ने अपना जवाब दिया, उनका जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद 17 अक्टूबर 2026 को अंतिम नोटिस जारी किया गया।
### इन 10 संस्थानों को मिला अंतिम नोटिस
* Catalyst IAS Academy, कचहरी रोड
* RC Physical Academy, हातमा
* Lakshya Defence Academy, बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी
* Prakash Career Foundation, ले डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड
* RC Defence Academy, लालपुर
* Yoddha Defence Academy, ईस्ट जेल रोड, थड़पखना
* Sure Success Centre, लालपुर
* Kiran Academy, ईस्ट जेल रोड
* Commando Physical Academy, हातमा
* RC Physical Academy, बिरसा नगर, सरना टोली
### नियम नहीं माने तो सील होंगे भवन
नगर निगम ने सभी संबंधित संचालकों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों का संचालन बंद करने तथा स्वीकृत भवन प्लान और जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है।
निगम ने साफ किया है कि तय समय में आदेश का पालन नहीं करने पर भवनों को सील करने के साथ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने अन्य हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संचालकों को भी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। भवन का इस्तेमाल स्वीकृत प्लान के विपरीत करने या बिना जरूरी अनुमति के संस्थान चलाने पर कार्रवाई की जा सकती है।
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