नामकुम जमीन घोटाले की एसीबी जांच का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
कैबिनेट सचिव ने प्रारंभिक जांच (पीई) को दी मंजूरी, म्यूटेशन अनियमितता और गायब राजस्व अभिलेखों की होगी जांच; 21 अगस्त को अगली सुनवाई।
रांची। रांची जिले के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में अनियमितताओं और राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच (प्रिलिमिनरी इंक्वायरी-पीई) का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के कैबिनेट सचिव ने मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी गुरुवार को झारखंड सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को दी गई।
मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच दर्ज कर मामले की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ