सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को दी गई पॉक्सो अधिनियम-2012 की जानकारी
*जनपद बस्ती, 29 सितम्बर 2026।* उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश *शमसुल हक* की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती के तत्वावधान में सोमवार को सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज, रामजीपुरम-बस्ती में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को *पॉक्सो अधिनियम-2012* के बारे में सरल, सहज और सही जानकारी प्रदान करना था, ताकि कोई भी युवा अज्ञानता के कारण गंभीर अपराध न कर बैठे और न ही किसी अपराध का शिकार हो सके।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य *ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी*, इवेन्ट ऑर्गनाइजर *जगदीश प्रसाद मिश्र*, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नोडल अधिकारी *अनिल कुमार*, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण *देवेन्द्र कुमार*, न्यायिक अधिकारी *आशुतोष शुक्ला*
* सत्यभामा कौशिकी* द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा उपायों और कानून के प्रति जागरूकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें कठोर सजा का प्रावधान है।
इस अवसर पर विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक-अध्यापिकाएं व अन्य स्टाफ के साथ-साथ बाल संरक्षण अधिकारी * बीना सिंह*, *विनय श्रीवास्तव*, पराविधिक स्वयं सेवक *बृजबासी लाल शुक्ला*, *शिवांकी*, *ज्योत्सना* व *सुशील कुमार* सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं को जागरूक रहने और किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत अपने शिक्षक, अभिभावक या हेल्पलाइन को देने के लिए प्रेरित किया गया।
*संवाददाता हरि ओम प्रकाश*
*राष्ट्रीय हिंदी दैनिक कौटिल्य का भारत*
Basti, Basti | Sep 29, 2026