गर्भवती महिला से मारपीट में दो दोषियों को पांच साल की सजा, पेट में पल रहे शिशु की मौत के मामले में अदालत का बड़ा फैसला
हुसैनगंज के 2021 के चर्चित मामले में न्यायालय का निर्णय, दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया
महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सख्त संदेश, अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
उत्तरप्रदेश । जनपद फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में गर्भवती महिला के साथ हुई मारपीट और उसके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 316(2) बीएनएस के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना 8 जून 2021 की शाम करीब 7:30 बजे हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोहईउद्दीनपुर गांव में हुई थी। वादी राकेश लोधी ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी अनुपस्थिति में गांव के रमेश लोधी और भीम उर्फ राजेश उसके घर पहुंचे और उसकी गर्भवती पत्नी माधुरी देवी के साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने कथित रूप से महिला के साथ लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की, जिससे उसके पेट और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।
घायल महिला को परिजनों द्वारा तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियोजन के अनुसार वह लगभग आठ माह की गर्भवती थी और मारपीट के दौरान लगी गंभीर चोटों के कारण गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। घटना के अगले दिन पीड़ित पक्ष की तहरीर पर हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में छह गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने भीम उर्फ राजेश और रमेश लोधी को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोनों दोषियों को धारा 316(2) बीएनएस के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त धारा 323/34 के तहत छह माह, धारा 504 के तहत छह माह तथा धारा 506 के तहत दो वर्ष के कारावास से भी दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने प्रभावी पैरवी की।
यह फैसला महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायालय के सख्त रुख को दर्शाता है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे निर्णय समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करते हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश हैं कि ऐसे अपराधों को गंभीरता से लिया जाएगा।
एनडी न्यूज़ की अपील
गर्भवती महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा न केवल कानूनन गंभीर अपराध है, बल्कि यह मानवता के विरुद्ध भी है। समाज का प्रत्येक नागरिक महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने में अपनी जिम्मेदारी निभाए। किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या मारपीट की जानकारी तत्काल पुलिस और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें।
सुझाव
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं की तत्काल पुलिस में शिकायत करें।
पारिवारिक विवादों का समाधान संवाद और कानूनी प्रक्रिया से करें।
गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
गवाह बनने से न डरें, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करें।
समाज में महिला सम्मान और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाएं।
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सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️रिपोर्ट : जिला ब्यूरो, फतेहपुर
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