बालोद: कलेक्टोरेट के 500 मीटर दायरे में धरना-प्रदर्शन और रैली पर रोक, बिना अनुमति 4 से अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे
Balod, Balod | Jun 13, 2026 बालोद कलेक्टोरेट और उसके 500 मीटर के दायरे में अब बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस और हड़ताल नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही किसी भी स्थान पर चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।