आज़मगढ़: हथौटा में दुकानदार पर कातिलाना हमले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष के कारावास व ₹5 हजार जुर्माना की सजा
कातिलाना हमले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी श्याम बाबू पासी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद्र ने सोमवार को सुनाया।मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के कमालुद्दीनपुर निवासी राम प्रसाद वर्मा 5 अगस्त 2013 को अपने परिवार के साथ दुकान से घर जा रहा था तभी उसपर हमला हुआ।