महोबा: कबरई के पचपहरा मोड़ निवासी दुष्कर्म आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Mahoba, Mahoba | May 29, 2026 पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कबरई के पचपहरा मोड़ निवासी सुधीर सिंह राणा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, मामले में कबरई पुलिस और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देशन तथा विवेचक व अभियोजन अधिकारियों के प्रयासों से पीड़िता को न्याय मिला