दलौदा: 31 जुलाई 2026 तक कलेक्टर आदिति गर्ग के प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
मंदसौर कलेक्टर अदिती गर्ग द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित अधिनियम 2002) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है,जारी आदेश के अनुसार जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर 13 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है,