लोहरदगा: लोहरदगा PDJ अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोषी महिला को 10 साल की सजा सुनाई
लोहरदगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे पति की हत्या करने की आरोपी महिला भवानी देवी को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास हुआ 10 हजार अर्थ दंड की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी महिला स्थानीय मंडल कारा में पूर्व से विचाराधीन कैदी के रूप में बंद है। मामला कुडू थाना का वर्ष 2022 की है।