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UP जिला मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जम कर किया प्रदर्शन जब मीडिय

UP जिला मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जम कर किया प्रदर्शन जब मीडिय

Delhi Cantonment, New Delhi | Jun 7, 2026

Bareilly Riots: जेल में ही कटेंगी रातें! Tauqeer Raza की बेल रिजेक्ट, High Court ने सुने पुख्ता सबूत

🚨 बरेली दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका! जमानत याचिका पूरी तरह खारिज! ⚖️👇

बरेली शहर का अमन-चैन बिगाड़ने और सांप्रदायिक साजिश रचने के आरोपी इत्तेहाद-ए-मिलत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा को अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।

क्या था पूरा मामला?
पिछले साल 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के बाद मौलाना तौकीर रज़ा ने एक भड़काऊ अपील की थी और प्रशासन को खुली चुनौती दी थी। इसके बाद जुमे की नमाज़ के बाद बरेली में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पथराव, हवाई फायरिंग और लूटपाट की थी।

पुलिस जांच में बड़ा खुलासा:
बरेली पुलिस की जांच में सामने आया कि यह दंगा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि साल 2010 की तर्ज पर बरेली को एक बार फिर सांप्रदायिक आग में झोंकने की एक सोची-समझी प्लानिंग थी। मौलाना के खिलाफ 10 गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए थे और सुरक्षा कारणों से उन्हें बेहद गोपनीय तरीके से फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था, जहां वे बंद हैं।

कोर्ट में कैसे फेल हुए वकील?
सुनवाई के दौरान तौकीर रज़ा के वकीलों ने दलील दी कि दंगे के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन सरकारी वकील और पुलिस ने कोर्ट के सामने वो पुख्ता वीडियो फुटेज रख दी, जिसमें मौलाना खुलेआम मंच से भीड़ को भड़काते और प्रशासन को धमकी देते नज़र आ रहे थे। इन अकाट्य सबूतों के आगे बचाव पक्ष की एक न चली और कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी।

#TauqeerRaza #BareillyRiots #AllahabadHighCourt #UPPolice #LawAndOrder #BareillyNews #BreakingNews #UttarPradesh

Bareilly Riots: जेल में ही कटेंगी रातें! Tauqeer Raza की बेल रिजेक्ट, High Court ने सुने पुख्ता सबूत 🚨 बरेली दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका! जमानत याचिका पूरी तरह खारिज! ⚖️👇 बरेली शहर का अमन-चैन बिगाड़ने और सांप्रदायिक साजिश रचने के आरोपी इत्तेहाद-ए-मिलत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा को अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। क्या था पूरा मामला? पिछले साल 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद के बाद मौलाना तौकीर रज़ा ने एक भड़काऊ अपील की थी और प्रशासन को खुली चुनौती दी थी। इसके बाद जुमे की नमाज़ के बाद बरेली में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पथराव, हवाई फायरिंग और लूटपाट की थी। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा: बरेली पुलिस की जांच में सामने आया कि यह दंगा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि साल 2010 की तर्ज पर बरेली को एक बार फिर सांप्रदायिक आग में झोंकने की एक सोची-समझी प्लानिंग थी। मौलाना के खिलाफ 10 गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए थे और सुरक्षा कारणों से उन्हें बेहद गोपनीय तरीके से फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था, जहां वे बंद हैं। कोर्ट में कैसे फेल हुए वकील? सुनवाई के दौरान तौकीर रज़ा के वकीलों ने दलील दी कि दंगे के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन सरकारी वकील और पुलिस ने कोर्ट के सामने वो पुख्ता वीडियो फुटेज रख दी, जिसमें मौलाना खुलेआम मंच से भीड़ को भड़काते और प्रशासन को धमकी देते नज़र आ रहे थे। इन अकाट्य सबूतों के आगे बचाव पक्ष की एक न चली और कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। #TauqeerRaza #BareillyRiots #AllahabadHighCourt #UPPolice #LawAndOrder #BareillyNews #BreakingNews #UttarPradesh

Parliament Street, New Delhi | Jun 7, 2026