चित्तौड़गढ़: दिवाकर नगर में बुजुर्ग महिला की पैर काट के हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा
2 साल पहले एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डीजे कोर्ट चित्तौड़गढ़ के न्यायाधीश महेंद्र सिंह सोलंकी ने आरोपी के खिलाफ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने चांदी के कड़े चुराने के लिए बुजुर्ग महिला के कुल्हाड़ी से पैर काट दिए थे। लोक अभियोजक सुरेश शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई 2022 को दिवाकर नगर में वारदात हुई थी।