चुनाव आयोग के निर्देश मिलने के बाद नदी थानाध्यक्ष शंकर कुमार झा ने थाना क्षेत्र में जितने भी लाइसेंस धारी हथियार धारक हैं। उन सबको सूचित कर दिया गया है कि 1 नवंबर तक अपने लाइसेंसी हथियार को लाइसेंसी दुकान में या थाना में कारतूस के साथ जमा कर दें। यदि इस निर्देश को लाइसेंस धारक पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस को जब्त होगा।