बेतिया: बेतिया व्यवहार न्यायालय ने चरस तस्कर को सुनाई 10 वर्ष की सजा, दो लाख रुपये का जुर्माना
बेतिया। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत चरस तस्करी के एक मामले में बेतिया व्यवहार न्यायालय ने आरोपित सर्वजीत चौधरी उर्फ सतरपीट चौधरी उर्फ अजय चौधरी (निवासी – पारस नगर, थाना चौतरवा) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष