चित्तौड़गढ़: जानलेवा हमले के मामले में ADJ-2 ने बस्सी के आरोपी को दोषी मानकर 7 साल का कठोर कारावास और 45000 का जुर्माना सुनाया
प्राण घातक हमले के मामले में ADJ-2 के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार बेरवा ने आरोपी युवक बस्सी के शरीफ मोहम्मद को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 7 साल का कठोर कारावास और 45 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। APP अब्दुल सत्तार खान ने बताया कि उसने सोने की चेन छीनने के लिये नारायन के साथ गांव के ही गणपत सिंह रावना राजपूत की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया।