कोडरमा: परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा में बाल मजदूरी अधिनियम और दंड के प्रावधानों की दी गई जानकारी
विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए एलईडीसीएस के अधिवक्ताओं नवल किशोर व अरुण कुमार ओझा ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के लड़का या लड़की किसी से भी मजदूरी कराना बाल मजदूरी कहलाता है और यह कानून की नजर में अपराध है।