खकनार: ग्राम हसनपुरा में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, आरोपी को 10 साल की सजा
ग्राम हसनपुरा में 4 मई 2024 को निहालसिंग भिलाला (35) ने फरियादी के पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। निंबोला थाना पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया था।मामले की सुनवाई में अदालत ने आरोपी को धारा 307 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सरकारी वकील श्याम देशमुख की प्रभावी पैरवी