शिकोहाबाद: फ़िरोज़ाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की सजा, 1.5 लाख का जुर्माना, 27 माह बाद पीड़िता को मिला इंसाफ
उत्तर प्रदेश शासन के 'ऑपरेशन कन्विंक्शन' के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। थाना मक्खनपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी वसीम पुत्र साविर को दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1.5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।