2 मार्च सोमवार समय 3 बजे मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने होली त्योहार के अवसर पर कानून व्यवस्था तथा शान्ति बनाये रखने के लिये मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित किये जाने हेतु जिले की समस्त कम्पोजिट देशी/विदेशी मदिरा दुकाने, देशी मद्यभाण्डागार एवं एफ.एल.3 (क) के ,