कोंडागांव: निर्वाचन अवधि में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध, आदेश 4 जून तक रहेगा लागू
नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नुपूर राशि पन्ना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 04 जून 2026 तक संबंधित नगरीय एवं पंचायत क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष सहित