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सहारनपुर: बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है, बाल विवाह के आयोजन में सहयोग करने वाले होंगे दंड के भागी - जिलाधिकारी

Saharanpur, Saharanpur | Apr 17, 2026
‘‘बाल विवाह‘‘ प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत विवाह हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि लड़के-लड़की की आयु इससे कम है।

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