मानिकपुर: चित्रकूट में पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, दोनों पर ₹28 हजार का जुर्माना
चित्रकूट की अपर सत्र न्यायालय ने वर्ष 2018 के हत्या मामले में माया देवी और उसके प्रेमी टुल्लू लोध को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। जिसका प्रेसनोट मंगलवार शाम 5 बजे जारी किया गया है।