धौलपुर: खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए रसद कार्यालय से आदेश जारी किया गया
खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सक्षम व्यक्तियों को चिन्हित कर राशन में उठाए गए गेहूंं की वसूली की जायेगी। यह वसूली 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से की जायेगी एवं 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले व्यक्तियों को राहत दी जायेगी। शनिवार को आदेश जारी किए है। जिसमें रसद विभाग द्वारा 31 जनवरी 2025 के बाद गिव-अप अभियान के तहत वसूल