मुरैना: नेशनल लोक अदालत का 13 दिसंबर को होगा आयोजन, विद्युत उपभोक्ताओं को उपस्थित रहने की अपील, मिलेगी छूट
बिजली कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 व धारा 138 के तहत प्रकरण बनाकर विशेष न्यायालय में पंजीबद्ध किए गए हैं। जिसमें समस्त घरेलू समस्त कृषि और 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू उपभोक्ताओं के प्रकरण बनाए गए थे, जिसमें ब्याज की राशि पर छूट प्रदान की जाएगी, यह छूट आकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख रुपए तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी।