दरभंगा: जिला न्यायालय ने नशीली दवा कारोबारी को ₹1 लाख के अर्थदंड के साथ 10 साल की सजा सुनाई
सिविल कोर्ट, दरभंगा के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को सहारा इंडिया गली, दोनार के मो. राजिक को नशीली दवा कारोबार के जुर्म में दस साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। एनडीपीएस के स्पेशल पीपी चमकलाल पंडित ने बताया कि मो. राजिक के मकान से 23 मई 2021 को नशा में उपयोग करने वाली दवा बरामद किया