भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों
(जीएसएस) में नकली खाद बिकने की सूचना पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने त्वरित जांच करते हुए लाइसेंस में आवश्यक 'ओ' फॉर्म नहीं पाए जाने पर करीब 2 हजार सरदार जैव उर्वरक (बायो फर्टिलाइजर) कट्टों की बिक्री पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि गुरुवार देर रात सूचना मिली थी कि मांडल रात क्षेत्र की करीब 10 समितियों में संदिग्ध खाद पहुंचा है। इस पर सहायक निदेशक किशन गोपाल जाट के नेतृत्व में पांच उर्वरक निरीक्षकों की टीम ने बावड़ी, बागोर, बावलास, आलमास, भादू और लेसवा यह सहित कई जीएसएस का सघन निरीक्षण किया। जांच के दौरान नकली खाद की भी जगह 'सरदार बायो एनपीके' उत्पाद मिला। टीम ने स्टॉक रजिस्टर और बिलों की गहन जांच की तथा खाद के नमूने लिए।
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