केंद्र सरकार ने कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरप की बिक्री को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब कफ सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा। सरकार ने ड्रग्स रूल्स में संशोधन करते हुए सिरप को ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं की श्रेणी से बाहर कर दिया है। नए नियम 9 जून 2026 से लागू हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि यह फैसला दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने, मिलावटी कफ सिरप के मामलों पर लगाम लगाने और खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।
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