मेहनगर: सरायमीर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी संग दुष्कर्म में कोर्ट ने 1 आरोपी को सुनाई 10वर्ष के कारावास व ₹12हजार अर्थदंड की सजा
नाबालिग किशोरी संग दुष्कर्म में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 1 आरोपी को 10 वर्ष के कारावास तथा बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट राम नारायन ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी अबू उबैदा पुत्र मोहम्मद अहमद उर्फ पप्पू निवासी शेरवा ने वर्ष 2020 में दुष्कर्म किया।