आज रविवार के दिन करीब 1:00 बजे संभल के जिला अधिकारी डॉ राजेंद्र पेंसिया की तरफ से एक निर्देश का पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि आगामी त्योहारों की दृष्टिगत रखते हुए धारा 163 लागू की 30 अप्रैल तक रहेगी लागू जनपद में धारा 163 आदेश आगामी त्यौहार तक जारी रहने की पुष्टि की है इस दौरान पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रदर्शन और अवैध सभाएं पूरी तरह प्रतिबंध