बहराइच: जिला जज की अदालत ने पेड़ की लड़कियां ले जाने से मना करने पर 3 अभियुक्तों को सुनाई 7 साल कैद की सज़ा
गुरुवार को जिला जज की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को दोषी कर देते हुए सश्रम 7 साल कैद की सजा सुनाई है। गुरुवार शाम को इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र शुक्ला ने बताया कि घटना वर्ष 2011 में मोतीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी जब आंधी में गिरे पेड़ की लड़कियां ले जाने पर वारदात को अंजाम दिया गया था।