बहराइच: खैरीघाट इलाके में शौच के बाद घर वापस आ रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सज़ा
दीवानी न्यायालय स्थित चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने जानलेवा हमला मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने शनिवार शाम को बताया कि घटना खैरीघाट थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुई थी जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।