सिमडेगा: एडीजे अदालत ने लूटपाट और आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और ₹10000 का जुर्माना लगाया
सिमडेगा एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने मंगलवार को 12:00 बजे लूटपाट एवं आर्म्स एक्ट के मामले में थॉमस सोरेंग को ₹10000 जुर्माना एवं 10 साल का आवास की सजा सुनाई है। बताया गया कि जलडेगा थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में एक लूटपाट की घटना हुई थी इसी मामले में सिमडेगा थाना की पुलिस ने शहरी क्षेत्र के सलडेगा से आरोपी को गिरफ्तार किया था, इसी मामले में सजा सुनाई।