बीकानेर: पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में कोर्ट का फैसला, मृतका के परिजनों को मुआवजा देने के किए आदेश
बीकानेर में वर्ष 2017 में सोनगिरी कुएं के पास हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश अश्वनी विज ने मृतका जहूरन के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रतिवादी कैलाशचंद और महेंद्र को संयुक्त रूप से जिम्मेदार मानते हुए दो जनवरी 2018 से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने