बांसगांव: दहेज हत्या के मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर महाबीर छपरा निवासी अभियुक्ता को न्यायालय ने सुनाई 8 वर्ष के कारावास की सजा
बेलीपार थाना क्षेत्र के महावीर छपरा में वर्ष 2014 में हुए विवाहिता की मौत के बाद पुलिस ने मृतका के सास के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर विवाहिता की सास को 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, व ₹5000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अभियुक्ता की पहचान महावीर छपरा गांव के निवासीनी छबीला देवी के रूप मे हुई है।