चम्पावत: नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने 20 साल कैद की सजा सुनाई
इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा होगी। 2021 में दोषी ने नाबालिग से बलात्कार किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने नाबालिग से बलात्कार के दोषी जाहिद, निवासी टनकपुर को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।