अंबिकापुर: अंबिकापुर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर खड़े कंडम वाहनों को हटाने के लिए नगर निगम अंबिकापुर 7 दिन में करेगा कार्रवाई
अंबिकापुर नगर पालिका निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर खड़े कंडम वाहनों को हटाने 7 दिन की मोहलत दी है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 के तहत सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वह सार्वजनिक मार्ग अथवा स्थान पर खड़े अपने खराब वाहनों को सात दिवस के भीतर हटा ले निर्धारित समय सीमा पर वहां नहीं जाता जाने पर नीलामी कीकार्रवाई की