नवाबगंज: जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹70,500 का लगाया जुर्माना
थाना असन्द्रा पर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामकरन लोध पुत्र अर्जुन निवासी लोधपुरवा मजरे गंगवाई पठनान थाना असन्द्रा को उपरोक्त धाराओं में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कोर्ट नं0-44 बाराबंकी द्वारा मंगलवार करीब 2 बजे दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 70,500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।