मुरैना नगर: मुरैना जिला न्यायालय का सख्त फैसला,आधी रात घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास।
मुरैना जिला न्यायालय ने आधी रात घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी रामनिवास कुशवाह को दोषी ठहराया। जेएमएफसी श्रीमती ज्योत्सना तोमर ने धारा 354 व 457 में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपये, कुल 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती उज्मा सुल्ताना ने पैरवी की। घटना 2019 की है।