शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अभिवंचित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों के निःशुल्क नामांकन के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की गई।