पाकरटांड: पाकरटांड में पति ने नवजात शिशु, पत्नी और भाभी की हत्या की, उम्रकैद और ₹20000 जुर्माना
पाकरटांड थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 को हुए नवजात शिशु पत्नी और भाभी की हत्या के मामले में सोमवार 12:00 बजे एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने उम्र कैद एवं ₹20000 की सजा सुनाई है। बताया गया कि आरोपी पिंगला होरो अपनी पत्नी ज्योति हीरो और भाभी सुचिता बेक तथा नवजात बच्चे की 23 मार्च 2020 को हत्या कर दी थी और इसी मामले में सुनवाई करते हुए सजा सुनाई गई।