अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आरपी वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।आदेश के अनुसार क्षेत्र में बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।