हनुमानगढ़: जिले के कुलचासर में खाद्य नमूना फेल होने पर सख्त कार्रवाई, संचालित प्रतिष्ठान का लाइसेंस किया गया निलंबित
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा एक प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद द्वारा 23 मार्च 2026 को पल्लू के गांव कुलचासर (पल्लू) में वार्ड नं.