31 अगस्त तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, 75 फीसदी ब्याज में मिलेगी छूट : नगर निगम आयुक्त
पंचकूला नगर निगम ने शहर के सभी प्रॉपर्टी मालिकों से वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सरकार द्वारा दी जा रही 75 प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट का लाभ उठाने की अपील की है। यह विशेष छूट योजना 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 16 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक शहर के विभिन्न वार्डों एवं गांवों में प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा एवं संशोधन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में नागरिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित त्रुटियों का संशोधन कराने के साथ-साथ बकाया टैक्स भी जमा कर सकते हैं।
आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करते हुए स्वेच्छा से टैक्स जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों से समय रहते अपना बकाया टैक्स जमा कर ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने की अपील की।
उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम द्वारा ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों की सूची तैयार की गई है जिन्होंने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है। इन डिफॉल्टरों को लगातार नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने अब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है।
नगर निगम आयुक्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन डिफॉल्टरों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है, उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी यदि टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर निगम अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रॉपर्टी मालिक की होगी।
नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 से पहले अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर ब्याज में मिल रही विशेष छूट का लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचें।
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Panchkula, Panchkula | Aug 7, 2026