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Girwa, Udaipur | Jul 6, 2026

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गुलाब बाग की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निगम आयुक्त ने जारी किए नए दिशा-निर्देश।
स्वच्छ, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया कदम।
#udaipur #gulabagh
उदयपुर। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध गुलाब बाग उद्यान की व्यवस्थाओं को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता, सार्वजनिक संपत्ति एवं पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आमजन एवं पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि गुलाब बाग शहर की पहचान और प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, मॉर्निंग वॉकर्स एवं पर्यटक यहां भ्रमण के लिए आते हैं। ऐसे में उद्यान की गरिमा एवं स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से सुरक्षा एवं अनुशासन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उद्यान में भ्रमण का समय प्रतिदिन प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। उद्यान परिसर में धूम्रपान, शराब सेवन तथा किसी भी प्रकार के नशे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस में सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी।

उद्यान में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में डालना अनिवार्य किया गया है। परिसर में कचरा फैलाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों का प्रवेश भी पूर्व की भाती आगे भी प्रतिबंधित रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में लिखित अनुमति प्राप्त वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। उद्यान परिसर में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल एवं बैडमिंटन जैसे खेल खेलने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा पेड़ों से फल एवं पौधों से फूल तोड़ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा किसी भी प्रकार का अमर्यादित आचरण करना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे मामलों में में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निगम ने उद्यान में जीव-जंतुओं एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेड़ों के आसपास अथवा परिसर में अनाज एवं खाद्य सामग्री डालने पर भी रोक लगाई है, क्योंकि इससे चूहों की संख्या बढ़ती है और वे पेड़ों एवं उद्यान को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार कुत्तों को भोजन खिलाना तथा बंदरों को केले अथवा अन्य खाद्य सामग्री देना भी प्रतिबंधित किया गया है। हाथी पार्क स्थित झूलों का उपयोग केवल बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है तथा वयस्कों द्वारा उनका उपयोग निषिद्ध रहेगा।

आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे उद्यान की स्वच्छता, हरियाली एवं सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण में नगर निगम का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन, अवांछित गतिविधि अथवा सहायता की आवश्यकता होने पर पुलिस अथवा नगर निगम के हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल सूचना दें। उन्होंने कहा कि नागरिकों के सहयोग से ही गुलाब बाग को स्वच्छ, सुरक्षित, अनुशासित एवं पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक विकसित किया जा सकेगा।

गुलाब बाग की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निगम आयुक्त ने जारी किए नए दिशा-निर्देश। स्वच्छ, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया कदम। #udaipur #gulabagh उदयपुर। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध गुलाब बाग उद्यान की व्यवस्थाओं को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता, सार्वजनिक संपत्ति एवं पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आमजन एवं पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि गुलाब बाग शहर की पहचान और प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, मॉर्निंग वॉकर्स एवं पर्यटक यहां भ्रमण के लिए आते हैं। ऐसे में उद्यान की गरिमा एवं स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से सुरक्षा एवं अनुशासन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उद्यान में भ्रमण का समय प्रतिदिन प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। उद्यान परिसर में धूम्रपान, शराब सेवन तथा किसी भी प्रकार के नशे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस में सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। उद्यान में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग डस्टबिन में डालना अनिवार्य किया गया है। परिसर में कचरा फैलाने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों का प्रवेश भी पूर्व की भाती आगे भी प्रतिबंधित रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में लिखित अनुमति प्राप्त वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। उद्यान परिसर में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल एवं बैडमिंटन जैसे खेल खेलने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा पेड़ों से फल एवं पौधों से फूल तोड़ना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तथा किसी भी प्रकार का अमर्यादित आचरण करना प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे मामलों में में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निगम ने उद्यान में जीव-जंतुओं एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेड़ों के आसपास अथवा परिसर में अनाज एवं खाद्य सामग्री डालने पर भी रोक लगाई है, क्योंकि इससे चूहों की संख्या बढ़ती है और वे पेड़ों एवं उद्यान को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार कुत्तों को भोजन खिलाना तथा बंदरों को केले अथवा अन्य खाद्य सामग्री देना भी प्रतिबंधित किया गया है। हाथी पार्क स्थित झूलों का उपयोग केवल बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है तथा वयस्कों द्वारा उनका उपयोग निषिद्ध रहेगा। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों एवं पर्यटकों से अपील की है कि वे उद्यान की स्वच्छता, हरियाली एवं सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण में नगर निगम का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन, अवांछित गतिविधि अथवा सहायता की आवश्यकता होने पर पुलिस अथवा नगर निगम के हेल्पलाइन नंबरों पर तत्काल सूचना दें। उन्होंने कहा कि नागरिकों के सहयोग से ही गुलाब बाग को स्वच्छ, सुरक्षित, अनुशासित एवं पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक विकसित किया जा सकेगा।

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